हरियाणा सरकार द्वारा निलंबित किए गए एचसीएस ऑफिसर संदीप सिंह अब हाई कोर्ट की शरण में चले गए हैं आज उन्होंने सरकार के उनके निलंबन के आदेश को चुनौती दी है। हाइकोर्ट ने इस मामले में सरकार और अन्य प्रतिवादियों को 11 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है।
बता दें कि 1 अक्टूबर को सरकार ने एचसीएस अधिकारी संदीप सिंह को सस्पेंड किया था। आदेश के अनुसार सस्पेंशन अवधि के दौरान संदीप सिंह का मुख्यालय सीएस कार्यालय रहेगा और बिना अनुमति के बाहर नहीं जा सकेंगे।
आपको यह भी बता दें कि एचसीएस अधिकारी संदीप सिंह नारनौल में उद्योग मंत्री विपुल गोयल की ग्रीवेंस की बैठक में शामिल नही हुए थे आरोप है कि जब संदीप सिंह बैठक में नहीं पहुंचे थे तो मंत्री ने उनके परिजनों के खिलाफ अपशब्द कहे थे।
इसके बाद अधिकारी संदीप सिंह ने मंत्री विपुल गोयल के खिलाफ स्थानीय कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसमे उन्होंने मानहानि की कोर्ट में याचिका दायर की थी।
इसके बाद सरकार ने सरकार ने एचसीएस अधिकारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के तहत उनको निलम्बित कर दिया था।
















































