पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू रोड रेज केस में जेल नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिद्धू पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया

600
Navjot Singh Sidhu .File Photo

पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 वर्ष पुराने रोड रेज केस मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री और पूर्व भारतीय क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया है। लेकिन किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का दोषी पाया गया है और कोर्ट द्वारा सिद्धू को 1000 रुपये का जुर्माना लगया गया हैं 

27 दिसंबर, 1988 को पटियाला में एक सड़क पर एक बहस के दौरान  नवजोत सिंह सिद्धू ने 65 वर्षीय व्यक्ति गुरनाम सिंह को सिर पर मारा था। बाद में अस्पताल में एक रक्तस्त्राव के बाद गुरनाम सिंह की मृत्यु हो गई।