पंजाब व् हरियाणा कौंसिल के चैयरमैन विजेन्द्र सिंह अहलावत ने अपने कार्यकाल के दौरान हुए कार्य का किया भकान

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पंजाब व् हरियाणा कौंसिल के चैयरमैन विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की पंजाब व् हरियाणा और चंड़ीगढ़ में एडवोकेट स्वेयलफेयर फण्ड लागू कर चुके है हरियाणा व पंजाब में हमने एडवोकेट स्वेयलफेयर एक्ट 2001 को लागू किया वही पंजाब का अलग एक्ट बनाया है इसके अंदर प्रावधान बनाया है अगर किसी वकील की दुर्घटना हो जाती है तो वो एक लाख से साढ़े 4 लाख तक की राशि ले सकता है। और अगर कोई वकील वकालत छोड़ना चाहता है तो उसमें वकील एक लाख से साढ़े 4 लाख तक के मेबर शिप है उसके हिसाब से उसे दिया जायेगा। इसी तरह मेडिकल में 1 लाख मेडिकल व 50 हजार हॉस्पिटल खर्चा दिया जायेगा। यानी डेढ़ लाख तक कि सहायता दी जाएगी। आने वाले समय मे मेडिकल की राशि कम से कम साढ़े चार पांच लाख रुपये की जाएगी। वही दुर्घटना में मौत या नेचुरल हो उसे 10 लाख रुपये दिए जाएंगे ये हमारा प्रयास होगा और जल्दी ही हम इसे अमलीजामा पहनाएंगे। इस पर हमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का सहयोग मिला। उन्होंने बार कौंसिल की अपील पर उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के रुल ओडर को मेम्ट किया ये प्रोविजन किया कि भविष्य में जो भी फाइल होंगी जो वकालत नामा होगा उसके लिए एडवोकेट फण्ड की स्टैम्प जो बार कौंसिल ने जारी की उसको लगाना अनिवार्य होगा उससे जो आय होगी वो ट्रस्टी कमेटी में जायेगा उस कमेटी के चेयरमेन एडवोकेट जनरल है बार कोसिल उसका मेबर है इसी तरह फाइनस सेकेट्री होम सेकेट्री वो भी औफिसियो मेबर है।

विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की पंजाब हरियाणा से वकील है वो लगभग 94 हजार है इसमें से सुप्रीम कोर्ट व बार एसोसिएशन इण्डिया के नियमानुसार वेरिफिकेशन के जो नियम लागू हुए उसके बाद इसमें दो केटेगरी बनेगी जो वेरिफिकेशन फोम भरेंगे वो परेक्टाइजिंग कैटगरी व जो वेरिफिकेशन फोम न भरकर आनरोल है वो नानं परेक्टाइजिंग केटेगरी में आएंगे। जो आने वाले हरियाणा पंजाब बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे उनमें वो ही भागीदार होंगे जिन्होंने वेरिफिकेशन फोम भरा होगा। उनके वेरिफिकेशन के बाद उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल होगा।

विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की वेरिफकेश के बाद प्रोविजन किया गया है कि प्रेक्टिश के बाद राइट टू प्रेक्टिश का प्रमाण पत्र है जिनके वेरिफिकेशन फोम अप्लाई करेगे तो बार कोसिल की तरफ से प्रमाण पत्र प्रेक्टिश भी दिया जाएगा। वो अंडर प्रोसेस है वो होगा।इसके अलावा इसमें प्रिविज किया गया है कि जो वकील एक्ट टू प्रेक्टिश में है वो अपने बार एशोसिएशन प्रेजिडेंट से लिखवायेगा अगर वो बार एसोसिएशन का मेबर नही है तो उसको वेरिफिकेशन फोम भर के बार कौंसिल मेबर से यह अटेस्ट करवाना होगा कि ये एक्ट्यू प्रेक्टिश में है उसके साथ उसे कम से कम पांच वकालत फाइलिंग करनी होगी तभी वो परेक्टाइजिंग एडवोकेट की कैटेगरी में आयेगा और वोटिंग का अधिकार होगा।
विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की -ये 6 अप्रैल 2018 को इस बार बार कौंसिल पंजाब हरियाणा ने रूल बनाये उनके तहत पंजाब हरियाणा चंड़ीगढ़ की सभी बार एसोसिएशन जिसमे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन भी शामिल है सभी ने एक ही दिन 6 अप्रैल को चुनाव करवाये। ये एक ऐतिहासिक कदम था। हमे सफलता मिली इसमें मैं सभी वकीलों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने बार कौंसिल के नियम में आस्था जताते हुए एक ही तिथि को बहुत ही शांति पूर्वक ढंग से चुनाव करवाये।

विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की हमने सभी बार एसोसिएशन को समय समय पर लाइब्रेट के लिए हेल्प करते है हर बार एसोसिएशन को हमने कंप्यूटर, प्रिंटर, सॉफ्टवेयर दिए और डिमांड के अनुसार देते रहते है। और पंजाब हरियाणा चंड़ीगढ़ बार एसोसिएशन को फ्री में सॉफ्टवेयर देते है।

विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की बार कौंसिल के चुनाव वर्तमान में हमारा कार्य काल 8 जनवरी 2019 तक के है इसको मध्यनजर उसमे यह निर्णय हुआ है कि चुनाव सेकेट्री रिटर्निंग आफिसर की अप्वाईमेट की जाए तो सभी की सहमति से गुरुरिंद्र पाल सिंह को रिटर्निंग ओफिसर बनाया है।
विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की बार कौंसिल के चुनावों की मोनेटरिंग के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को पूरे चुनाव की देख रेख के लिए ऑब्जर्वर बनाया जाएगा।
इसके अलावा बार कौंसिल इंडिया ने भी इसी प्रकार से इसकी मोनिटरिंग के लिए एक ट्रिब्यूनल को चुना है जिसमे कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जज है उसी प्रकार दो और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज चुनाव पर देख रेख करेगे चुनाव निष्पक्ष व शांति से हो इसके लिए प्रयास होंगे। अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो इन को शिकायत कर सकता है। पंजाब हरियाणा के चुनाव करवाने के लिए हमने पंजाब हरियाणा के चीफ इलेक्शन कमीशन है उनसे अपील की ओर उनसे बैठक कर अपूर्वल डेट की मांग की वो मिल जाएगी। हरियाण के चुनाव को इलेक्शन कमीशन ने रिवनियु डिपार्टमेंट को समर्पित किया डिप्टी कमिश्नर की देख रेख में होना सारी डिप्टी कमिश्नर उनकी भूमिका रहती है।

मुसीबत के मारे वक्त के सताए हुए लोग वकीलों की तरफ देखते है न्याय की उमीद में। वकील काला कोट डाल के वकालत करते है इसकी मर्यादा रखने के लिए समाज मे छवि सुदृढ रखने के लिए किस तरह का मैसिज बार कौंसिल दे रही है पर विजेन्द्र सिंह अहलावत ने बताया की
इसके लिए एडवोकेट अक्ट्स में प्रोविजन है की अगर कोई प्रोफेशनल डिस्कन्डेक्ट ओर अंदर डिस्कन्डेक्ट के लिए 35 में बार कौंसिल की तरफ से एक्शन लिया जाता है कोई शिकायत आती है उसके कॉमेट मंगवाए जाते है और जर्नल हाउस में जाती है जिसमे कमेटी होती है उसमें दो मेबर होते है वो कार्यवाही करते है।