तेजाब हमले के पीड़ित को 15 दिन के अंदर मिलगी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, विकलांगता पर 8 हजार रु महीना मिलेंगे

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प्रदेश सरकार ने 18 साल तक की उम्र के तेजाब पीड़ितों के लिए राहत और पुनर्वास योजना लागू की है। इसके लिए 2 मई 2011 के बाद तेजाब हमले का शिकार कोई भी पीड़ित पात्र होगा। जिनका पूरा उपचार नहीं हुआ और इसके सभी प्रक्रियाएं समाप्त हो गईं, उन्हें लगातार उपचाराधीन माना जाएगा । पीड़ितों के उत्तराधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं। घटना के 15 दिनों के अंदर पीड़ित को एक लाख रुपए की मदद मिलगी। सरकारी या सरकार द्वारा स्वीकृत अस्पताल में निशुल्क इलाज करें सकेंगे। पीड़ितों को राशन डिपो आवंटन में प्राथमिकता मिलगी। विकलांगता की श्रेणी में आने वाले पीड़ितों को 8000 रु मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी ।